देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश में घोटाले होना अब आम बात सी हो गयी है. फ़िलहाल उद्यान विभाग में हुए कई घोटालों को अंजाम दे चुके पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नैनीताल हाईकोर्ट ने बवेजा के खिलाफ दायर सभी जनहित याचिकाओं को सीबीआई से प्राथमिक जांच कराने के लिए कहा है.
साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई 18 जुलाई तक कोर्ट को बताए कि क्या इन मामलों में बवेजा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है. हाईकोर्ट से सख्त रुख के बाद अब लगता है कि इस घोटाले में शामिल छोटे-बड़े अधिकारी बहुत जल्द बेनकाब हो सकते हैं.
उत्तराखंड सरकार द्वारा सस्पेंडेड उद्यान निदेशक हरमिंदर बवेजा के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट मे तीसरी जनहित याचिका दायर की गई है. आरटीआई कार्यकर्ता दीपक करगेती की ओर से इस बार नैनीताल जिले में पौधों की खरीद में हुए घोटालों के संबंध मे याचिका दायर की है. इससे पहले भी बवेजा ने उत्तरकाशी में पौधों की खरीद में घोटालों औऱ फर्जी नर्सरी अनिका ट्रेडर्स से पौधों की खऱीद के मामलों में भी बवेजा के खिलाफ कोर्ट मे याचिकाएं दायर हैं. इसके अलावा बवेजा के निर्देशन पर फर्जी बिल का भुगतान कर करोड़ों के वारे न्यारे करने का भी आरोप है.
हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस शिकायत के साथ तमाम याचिकाओं की एक कॉपी सीबीआई को मुहैया करवाई जाए. और एजेंसी द्वारा अभी तक की सभी जनहित याचिकाओं की प्राइमरी स्तर पर जांच करके 18 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक बताए कि यदि केस सीबीआई स्तर का है तो जो भी कार्यवाही होनी है उसके लिए अगली सुनवाई में सुनिश्चित किया जाए.
इसके अलावा कोर्ट ने सचिव कृषि द्वारा नैनीताल में विंटर सीजन के लिए हुई खरीद से संबंधित सभी दस्तावेज भी सीज कर दिए हैं. इससे पहले 12 जून को बवेजा के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बवेजा को सस्पेंड कर दिया था.
बवेजा के खिलाफ कीवी फल के पौध के कीमतों में बढ़ोतरी, हल्दी-अदरक बीज वितरण में देरी, खराब गुणवत्ता के पौध उपलब्ध कराने, अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों के लिए स्वीकृति से अधिक धन खर्च करने जैसे आरोप हैं. और फेस्टिवल के आयोजन के लिए पीएम पर ड्रॉप मोर क्रॉप के फंड को डायवर्ट करने के आरोप हैं. बवेजा ने फर्जी नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को पूरे राज्य में करोड़ों की पौध खरीद का कार्य देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया. उत्तरकाशी जिले में सैकड़ों किसानों को फर्जी नर्सरी से पौध दिलाए गए. जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ.
बवेजा ने नैनीताल जिले में मुख्य उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह के साथ मिलकर कश्मीर की एक फर्जी नर्सरी बरकत एग्रो फार्म के जरिए गड़बड़ी की. गड़बड़ी का जिक्र याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किया है, बरकत एग्रो फार्म को इनवॉइस बिल आने से पहले ही भुगतान कर दिया गया, कहीं अकाउंटेंट के बिलों पर बिना हस्ताक्षर के ही करोड़ों करोड़ रुपए वारे-न्यारे लगा दिए.
इन सभी प्रकरणों पर याचिकाकर्ता की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी और राकेश थपलियाल ने कहा था कि वह नैनीताल वाले समस्त प्रकरण पर अलग से जनहितयाचिका दाखिल करे. जिस पर आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान याचिका स्वीकार करते हुए ये आदेश हुए.