November 24, 2024

गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया है और इस फ़ैसले को उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में रोकने की अपील की थी.

राहुल गांधी की याचिका पर दो मई को गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था. राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? इसी बयान के बाद राहुल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था. राहुल गांधी अब इस मामले को बड़ी बेंच के पास ले जा सकते हैं और यहां भी राहत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *