देहरादून/नैनीताल। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और उसके जोड़ीदारों के खिलाफ मासोनिक लॉज घोटाले पर दायर याचिका पर 8 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है।
मासोनिक लॉज में सात मंजिला अवैध आवासीय व व्ययवसायिक बिल्डिंग बनाने को लेकर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नगर पालिका को मासोनिक लॉज बिल्डिंग के आवासीय व व्यवसायिक स्पेस के आवंटन पर रोक लगाते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए नगर पालिका के भ्रष्ट कारकूनों ने सभी दुकानें व व्यवसायिक स्पेस आवंटित कर दिया। इस बीच एमडीडीए के सीलिंग के आदेश को नगर पालिका द्वारा नगर विकास प्राधिकरण की कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने पूरी बिल्डिंग को ही अवैध घोषित करते हुए गुप्ता के अरमानों पर ही पानी फेर दिया।
दूसरी ओर शासन के आदेश पर कमिश्नर गढ़वाल की ओर से मासोनिक लॉज की जांच बैठा दी गर्इ्र है। बकायदा कमिश्नर नर एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है कि आखिर बिना नक्शा पारित कर मसूरी में सात मजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, जबकि मसूरी में 11 मीटर व तीन मंजिल से अधिक की अनुमति नहीं है। यहीं नहीं एमडीडीए से तो रिटायर्ड हो चुके इंजीनियरों से भी जवाब तलब किया गया है जिनके मसूरी में तैनाती के दौरान यह निर्माण हुआ।
दूसरी ओर हाईकोर्ट में इस घोटाले पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में नये तथ्यों के साथ एक नई याचिका इस प्रकरण पर शेखर पाण्डेय की ओर से दायर की जा रही है, ताकि इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराकर घोटालेबाजों को सजा मिल सके।