November 24, 2024

LiveLaw

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी-चोर’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को शुक्रवार (21 जुलाई) को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए गांधी की याचिका का उल्लेख किया। सीजेआई शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।

गांधी ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाईकरो्ट के इनकार को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की। आपराधिक मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर दायर किया गया। ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों का जिक्र करते हुए गांधी ने पूछा था, ”सभी चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों होता है?” यह आरोप लगाते हुए कि गांधी की टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया, भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया।

23 मार्च, 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि, उनकी सजा निलंबित कर दी गई और उसी दिन उन्हें जमानत भी दे दी गई, जिससे वह 30 दिनों के भीतर अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील कर सकें। 3 अप्रैल को गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर आपत्ति जताते हुए सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। हालांकि, सूरत सत्र न्यायालय ने 3 अप्रैल को गांधी को उनकी अपील के निपटारे तक जमानत दे दी।

गुजरात हाईकोर्ट ने गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी के खिलाफ मामला बड़े पहचान योग्य वर्ग (मोदी समुदाय) से संबंधित है, न कि केवल एक व्यक्ति से। न्यायालय ने कहा कि भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता और “भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति” होने के नाते गांधी का यह कर्तव्य है कि वे बड़ी संख्या में व्यक्तियों की गरिमा और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करें या कोई भी पहचान योग्य वर्ग उसकी राजनीतिक गतिविधियों या कथनों के कारण “खतरे में” नहीं पड़ता है।

गौरतलब है कि एचसी ने गांधी के खिलाफ लंबित अन्य शिकायतों पर भी ध्यान दिया, जिसमें पुणे कोर्ट में वीर सावरकर के पोते द्वारा दायर शिकायत भी शामिल है। एचसी ने कहा कि कथित भाषण में गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वीर सावरकर के खिलाफ मानहानि के शब्दों का इस्तेमाल किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *