नूंह में हाल ही में हुई सांप्रदायिक झड़पों के आरोपी गौरक्षक/बजरंग दल नेता राज कुमार (उर्फ बिट्टू बजरंगी) को गुरुवार को हरियाणा के नूंह जिले की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह आदेश 31 जुलाई को जिले में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दो दिन बाद पारित किया गया। बिट्टू बजरंगी की एक दिन की पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो गई।
बजरंगी को मंगलवार को एएसपी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने तलवार और त्रिशूल ले जाने से रोकने के बाद एएसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। कथित तौर पर बजरंगी तलवार और त्रिशूल लेकर लगभग 20 लोगों की भीड़ के साथ नलहर मंदिर की ओर मार्च कर रहा था, जब उसे पुलिस टीम ने रोका और उसके हथियार छीन लिए और जब्त कर लिए। इसके बाद भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और टीम के साथ मारपीट की। आरोपों के अनुसार बजरंगी और अन्य लोगों ने जबरन पुलिस वाहनों के गेट खोले, हथियार वापस ले लिए और उन सभी को जान से मारने की धमकी दी।