नैनीताल। मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता के कारनामों के खिलाफ एक नई याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। मसूरी नगर पालिका में हो रहे घपले-घोटालों के खिलाफ देहरादून निवासी शेखर पाण्डेय ने मासोनिक लॉज घोटाले में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में उत्तराखण्ड सरकार के भवन निर्माण नियमों के विपरीत सात मंजिला बिल्डिंग का निर्माण करने का आरोप लगाते हुए ध्वस्तीकरण की मांग की गई है।
नियमों के मुताबिक मसूरी और नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र में तीन मंजिल या 11 मीटर से अधिक उंचाई के भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद अनुज गुप्ता और पालिका के अधिकारियों ने कमीशनखोरी के लिए नियमों का उल्लंधन कर मासोनिक लॉज में सात मंजिला विशालकाय बिल्डिंग खड़ी कर दी।
एमडीडीए से बिना नक्शा पारित कराए ही पार्किग के नाम पर यह अवैध निर्माण किया गया है। मनमानी का आलम यह है कि आवासीय बिल्डिंग की पांचवी मंजिल पर सार्वजनिक वाहन पार्किंग बना दी गई है, जो कि नियमों के हिसाब से नहीं बन सकती है। इस बहुमंजिला भवन निर्माण को लेकर उत्तराखण्ड नगर विकास प्राधिकरण की अदालत पहले ही नियमों के विपरीत बताते हुए अवैध घोषित कर चुकी है। याचिका में हाईकोर्ट से इस अवैध निर्माण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका पर 19 जून को मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच सुनवाई करेगी।