November 24, 2024

हिमाचल प्रदेश में अब सरकार केवल 40 साल तक ही लीज पर जमीन देगी। पहले लीज पर जमीन लेने की इस अवधि को 99 वर्ष थी, जिसे सुक्खू सरकार ने घटा दिया है। हालांकि पुरानी लीजों पर इस नए फैसले का असर नहीं होगा। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

राज्य सरकार ने लीज नियमों में संशोधन करने का यह फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया था। अब इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह नियम नई लीज पर ही लागू होगा। पहले से लीज पर ली गई जमीन की अवधि वही रहेगी। जमीन खरीदने के लिए मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-118 के तहत सरकार की मंजूरी लेनी होती है, जबकि पट्टे पर जमीन लेने के लिए लीज रूल्स की अनुपालना करनी होती है। लीज नियमों में वर्तमान संशोधन राज्य के भीतर और बाहर के लोगों के लिए लागू होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *