सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को कथित बलात्कार पीड़िता की कुंडली की जांच करके यह निर्धारित करने के लिए कहा था कि वह मांगलिक है या नहीं। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था।
रेप के आरोपी प्रोफेसर ने रेप पीड़िता को मांगलिक बताकर शादी करने से मना कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस बृज राज सिंह की ने इस पर लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष को रेप पीड़िता की कुंडली जांचकर यह बताने को कहा था कि वह मांगलिक है या नहीं। विश्वविद्यालय को इसके लिए हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय दिया था।