भ्रष्ट अनुज गुप्ता का एक और कारनामा, मसूरी में खड़ा कर डाला पांच मंजिला घर
मसूरी/देहरादून। मसूरी में भवन निर्माण कानूनों को ठेंगा दिखाकर मासोनिक लॉज में सात मंजिला आवासीय बिल्डिंग खड़ी करने वाले पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने मसूरी में ही नियमों को ताक पर रखकर पांच मंजिला घर बना डाला है। एमडीडीए के अधिकारी चालान काटने के बाद आंख बंदकर सोये पड़े हैं।
गुप्ता और एमडीडीए के अधिकारियों की सांठगांठ का आलम यह है कि गुप्ता का झड़ीपानी में बन रहे घर का एमडीडीए ने पहली बार वर्ष 2016 में चालान काटा था। इसके बाद अब तक दो बार और 2019 और 2021 में चालान काटे गए। इस सबके बीच गुप्ता ने झड़ीपानी, मसूरी में पांच मंजिला घर खड़ा कर लिया और एमडीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों ने आंखों पर पटटी बांध ली।
उत्तराखण्ड सरकार के भवन निर्माण नियमों के मुताबिक मसूरी पालिका क्षेत्र में 11 मीटर उंचाई तक तीन मंजिल तक ही भवन निर्माण की अनुमति है। इसके बावजूद गुप्ता ने सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए पांच मंजिल का घर खड़ा कर डाला। यहीं नहीं वन विभाग से भी जरूरी एनओसी अनुज गुप्ता द्वारा नहीं ली गई। वन विभाग द्वारा भी अनुज गुप्ता के खिलाफ वाद दायर किया गया है।
गुप्ता पर यह भी आरोप है कि उसने वन विभाग के अधीन आने वाले प्राकृतिक नाले को मलवे से पाटकर उसका रास्ता ही बदल डाला। अपनी कुर्सी के प्रभाव में संबंधित अधिकारियों से सांठगांठ कर पांच मंजिला घर बनाने वाला गुप्ता आखिर कब तक कानून के शिकंजे में आता है यह देखना दिलचस्प होगा। गुप्ता के इस नये कारनामें के खिलाफ भी जल्द ही हाईकोर्ट में एक रिट दायर होने जा रही है।