July 27, 2024

LiveLaw

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 नवंबर) को केंद्र सरकार को 2024 के आम चुनावों से पहले संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को तुरंत लागू करने का निर्देश देने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की, जो लोकसभा, राज्य विधानमंडलों के ऊपरी सदन और दिल्ली विधान सभा में महिला आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव करता है। हालांकि सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अधिनियम तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास आयोजित नहीं किया जाता।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि एक बार इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में भारी समर्थन के साथ पारित संवैधानिक संशोधन को रोका नहीं जा सकता है। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने तर्क दिया कि पिछड़ा वर्ग कोटा शुरू करने से पहले जनगणना की आवश्यकता है क्योंकि संविधान में सरकार को पहले उनके प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित करने की आवश्यकता है और राज्य और संघ विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए ऐसी क़वायद पूरी तरह से अनावश्यक थी।

“लेकिन, जनगणना का महिला आरक्षण विधेयक से क्या लेना-देना है?” सीनियर एडवोकेट ने यह जोड़ने से पहले पूछा कि संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन को स्थगित करने वाले खंड को मनमाना बताकर रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, पीठ ने आपत्तिजनक धारा को रद्द करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस खन्ना ने सीनियर एडवोकेट से कहा, “हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। तब हम वस्तुतः कानून बना रहे होंगे।” जज ने यह भी कहा, “यह बहुत अच्छा कदम है और एक मामले में इसकी जांच पहले ही की जा चुकी है ” सिंह ने इस समय नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) की 2021 की याचिका का जिक्र करते हुए कहा, “एक मामला लंबित है, जिस पर वर्तमान में शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही है।” इस याचिका में, संगठन ने महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने की मांग की है, जो 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित होने के बावजूद, 15 वीं लोकसभा के भंग के बाद समाप्त हो गया क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करने की मंज़ूरी देने से एक महीने पहले इसे निचले सदन में पेश नहीं किया गया था। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने यह पूछते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की थी कि उसने एनएफआईडब्ल्यू की जनहित याचिका पर जवाब क्यों दाखिल नहीं किया।

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